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देह व्यापार : आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, जब्त की जाएगी अवैध संपत्ति
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मिलेनियम सिटी में लिव-इन में रहकर चला रहे थे धंधा, क्यूआर कोड से करते थे वसूली
गोरखपुर। चिलुआताल थाना क्षेत्र की पॉश काॅलोनी मिलेनियम सिटी में देह व्यापार मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देह व्यापार के नेटवर्क से जुड़े तीनों आरोपियों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस गिरोह का सरगना बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय बताया जा रहा है। पुलिस-प्रशासन अब आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है।
पुलिस के मुताबिक, गुलरिहा क्षेत्र के जंगल एकला नंबर-2 निवासी बृजेश साहनी (38) अपने सहयोगी बिट्टू उर्फ अनीता शर्मा (30) के साथ लिव-इन रिलेशन में रहकर देह व्यापार का धंधा चला रहा था। उसका एक अन्य सहयोगी प्रेम साहनी ग्राहकों को तलाश कर फ्लैट तक पहुंचाता था। शाहपुर की पॉश काॅलोनी मिलेनियम सिटी में उन्होंने छह महीने पहले नौ हजार रुपये मासिक किराए पर तीन कमरों का फ्लैट लेकर इस धंधे की शुरुआत की थी।
शिकायत मिलने पर बीते 13 जुलाई को चिलुआताल पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा। मौके से बृजेश साहनी, बिट्टू शर्मा और प्रेम साहनी को गिरफ्तार किया गया। वहां से एक नाबालिग व एक बालिग लड़की को रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। पुलिस ने फ्लैट से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और क्यूआर कोड बरामद किए।
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पुलिस ने जांच की तो मोबाइल में दर्ज डाटा से 16 से 30 वर्ष तक की कई लड़कियों की तस्वीरें मिलीं, जिन्हें ग्राहकों को व्हाट्सएप पर भेजकर डील फाइनल की जाती थी।
ऑनलाइन भुगतान से होता था धंधा
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि आरोपी, ग्राहक से ऑनलाइन भुगतान भी लेते थे। क्यूआर कोड स्कैन कर अब तक करीब 80 ग्राहकों से रुपये ट्रांसफर कराए गए थे। नाबालिग लड़कियों की कीमत अन्य से अधिक रखी जाती थी।
पुलिस के अनुसार, बृजेश और बिट्टू दोनों शादीशुदा हैं। दोनों ने अपने-अपने जीवनसाथियों को छोड़कर चार साल पहले साथ रहना शुरू किया था। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुद को पति-पत्नी दर्शाया, जबकि दोनों का विवाह नहीं हुआ था।
फ्लैट मालिक को भी नहीं थी भनक
फ्लैट मालिक ब्रह्मा सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यह घर एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिये परिवार समझकर किराए पर दिया था। मामले का पर्दाफाश तब हुआ, जब ऊपर रहने वाली एक महिला किराएदार ने दो अजनबी युवकों को संदिग्ध स्थिति में आते देखा और पुलिस को सूचना दी।
वर्जन
तीनों आरोपियों पर पहले ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। शुक्रवार को चिलुआताल पुलिस ने इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने पर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
- जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी नार्थ
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गोरखपुर। चिलुआताल थाना क्षेत्र की पॉश काॅलोनी मिलेनियम सिटी में देह व्यापार मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देह व्यापार के नेटवर्क से जुड़े तीनों आरोपियों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस गिरोह का सरगना बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय बताया जा रहा है। पुलिस-प्रशासन अब आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है।
पुलिस के मुताबिक, गुलरिहा क्षेत्र के जंगल एकला नंबर-2 निवासी बृजेश साहनी (38) अपने सहयोगी बिट्टू उर्फ अनीता शर्मा (30) के साथ लिव-इन रिलेशन में रहकर देह व्यापार का धंधा चला रहा था। उसका एक अन्य सहयोगी प्रेम साहनी ग्राहकों को तलाश कर फ्लैट तक पहुंचाता था। शाहपुर की पॉश काॅलोनी मिलेनियम सिटी में उन्होंने छह महीने पहले नौ हजार रुपये मासिक किराए पर तीन कमरों का फ्लैट लेकर इस धंधे की शुरुआत की थी।
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शिकायत मिलने पर बीते 13 जुलाई को चिलुआताल पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा। मौके से बृजेश साहनी, बिट्टू शर्मा और प्रेम साहनी को गिरफ्तार किया गया। वहां से एक नाबालिग व एक बालिग लड़की को रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था। पुलिस ने फ्लैट से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और क्यूआर कोड बरामद किए।
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पुलिस ने जांच की तो मोबाइल में दर्ज डाटा से 16 से 30 वर्ष तक की कई लड़कियों की तस्वीरें मिलीं, जिन्हें ग्राहकों को व्हाट्सएप पर भेजकर डील फाइनल की जाती थी।
ऑनलाइन भुगतान से होता था धंधा
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि आरोपी, ग्राहक से ऑनलाइन भुगतान भी लेते थे। क्यूआर कोड स्कैन कर अब तक करीब 80 ग्राहकों से रुपये ट्रांसफर कराए गए थे। नाबालिग लड़कियों की कीमत अन्य से अधिक रखी जाती थी।
पुलिस के अनुसार, बृजेश और बिट्टू दोनों शादीशुदा हैं। दोनों ने अपने-अपने जीवनसाथियों को छोड़कर चार साल पहले साथ रहना शुरू किया था। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर खुद को पति-पत्नी दर्शाया, जबकि दोनों का विवाह नहीं हुआ था।
फ्लैट मालिक को भी नहीं थी भनक
फ्लैट मालिक ब्रह्मा सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यह घर एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिये परिवार समझकर किराए पर दिया था। मामले का पर्दाफाश तब हुआ, जब ऊपर रहने वाली एक महिला किराएदार ने दो अजनबी युवकों को संदिग्ध स्थिति में आते देखा और पुलिस को सूचना दी।
वर्जन
तीनों आरोपियों पर पहले ही अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। शुक्रवार को चिलुआताल पुलिस ने इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने पर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
- जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी नार्थ