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Gorakhpur News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 26 Aug 2025 12:51 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Aug 2025 12:51 AM IST
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Gorakhpur News: Life imprisonment to two murder convicts
गोरखपुर। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के गौनर टोला उसरहा निवासी अभियुक्त छोटेलाल और रमाकांत प्रजापति को हत्या का दोषी पाए जाने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अगर अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करते हैं तो उन्हें दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, चौरीचौरा के गौनर टोला उसरहा निवासी देवी की इकलौती संतान संतोष कुमार शुक्ला मनाेरोगी थे। 27 सितंबर 2000 को घर से सुबह सात बजे अभियुक्तों की ओर से बुलाकर ले जाया गया। उसी दिन देर रात वादिनी देवी को जानकारी मिली कि उसके बेटे संतोष की हत्या कर दी गई है। वादिनी देवी ने आरोप लगाया कि हत्या का कारण खेत के बैनामे को लेकर विवाद था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को पत्रावली और साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित किया कि हत्या में दोनों अभियुक्त शामिल थे। न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया और न्याय सुनिश्चित किया। यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में था, लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाने से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो
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