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Gorakhpur News: नाले पर अतिक्रमण किया तो देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 17 May 2025 12:59 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 12:59 AM IST
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Gorakhpur News: If you encroach on the drain, you will have to pay a fine of 10 thousand rupees
मेयर और नगर आयुक्त ने की सफाई व्यवस्था की समीक्षा
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गोरखपुर। बरसात से पहले नगर निगम का लक्ष्य सभी नालों की सफाई करना है। नाले पर यदि अतिक्रमण किया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। स्लैब पर ठेला लगाने वालों को पांच हजार और दुकानदारों को 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।

मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शुक्रवार को सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का प्रेजेंटेशन देख नाला सफाई की स्थिति की जानकारी ली। पैडलेगंज नाले की सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्ति की। निर्देश कि दूसरे विभागों ने यदि किसी नाले को बंद किया है तो संबंधित विभाग से बात कर खुलवाया जाए। नाले की सफाई समय से न होने पर सहायक अभियंता और अभियंता एवं संबंधित सफाई निरीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। बड़े नालों पर जगह चिह्नित कर जाली लगवाने का भी निर्देश दिया। नाले पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसे हटने का निर्देश दिया। मई-जून में नाले की सफाई को प्राथमिकता पर रखें। बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त अविनाश सिंह, संतोष मिश्रा, सभी अभियंता मौजूद रहे।
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