फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Gorakhpur News: Court notice to former executive director of AIIMS

Gorakhpur News: एम्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक को कोर्ट का नोटिस

Sun, 20 Oct 2024 05:24 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2024 05:24 AM IST
विज्ञापन
Gorakhpur News: Court notice to former executive director of AIIMS
गोरखपुर। एम्स पटना के निदेशक और एम्स गोरखपुर के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रो. डॉ. गोपाल कृष्ण पाल व उनके सुपीरियर अथॉरिटी को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज कर नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। मामला बेटे को फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए लाभ पहुंचाने का है।
विज्ञापन




कोर्ट में दिव्यनगर काॅलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष कुमार मिश्र ने प्रोफेसर और उनके पुत्र के विरुद्ध केस दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर गोपाल कृष्ण पाल ने अपने पुत्र ओरो प्रकाश पाल का एडमिशन एमडी में फर्जी ओबीसी नान क्रीमीलेयर का प्रमाणपत्र बनवाकर कराया है। जबकि वह और उनकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं। वे किसी दृष्टि से पात्र नही हैं और उनका प्रमाणपत्र फर्जी बना है।
विज्ञापन




प्रार्थनापत्र में उन्होंने कहा कि ओबीसी नान क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकतम आय आठ लाख निर्धारित है। पति-पत्नी दोनों प्रोफेसर हैं, ऐसे में उनकी आय आठ लाख से अधिक है। न्यायालय ने प्रोफेसर के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर प्रोफेसर और उनके सुपीरियर अथॉरिटी व थाना प्रभारी एम्स को नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed