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Gorakhpur News: सतर्क रहें..चमक-दमक वाली मिठाइयां कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं

Mon, 28 Oct 2024 03:01 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Oct 2024 03:01 AM IST
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Gorakhpur News: Be alert...if the glittery sweets are expired?
गोरखपुर। इस माह त्योहार ही त्योहार है। ऐसे में धंधेबाजों की भी बहार आ गई है। खासकर चमक-दमक वाली मिठाइयां खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कि कहीं ये एक्सपायर्ड तो नहीं हैं। नियम है कि मिठाइयों के शो केस में उसके निर्माण और एक्सपायरी की तिथि अंकित करना अनिवार्य है, लेकिन तमाम दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहा है। नियम के तहत इसकी निगरानी भी होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार उदासीन हैं। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान खुद आपको ही रखना होगा।
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धनतेरस-दिवाली के लिए मिठाई की दुकानों में काउंटर सज गए हैं। वहां खोवा और देसी घी से बनी मिठाइया भी हैं। नियम यह है कि मिठाई बनने व खराब होने की तारीख उसे रखे जाने वाले ट्रे पर लिखी होनी चाहिए, लेकिन शहर में कुछ दुकानों को छोड़ दें तो कहीं भी यह लिखा नहीं दिख रहा कि कौन सी मिठाई कब की बनी है। ऐसे में खराब मिठाई खाकर लोग बीमार भी हो सकते हैं।
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शनिवार को दोपहर एक बजे के करीब शास्त्री चौक के पास दुकान पर काउंटर में कई तरह की मिठाइयां सजी थीं। उसपर बाकायदा रेट लिखा हुआ था लेकिन कब बनी और कब खराब होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। गोलघर स्थित एक दुकान में सभी मिठाइयों के पास एक कार्ड पर उसका रेट, बनने की तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी।
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विजय चौक के पास एक दुकान में रेट तो अंकित था, लेकिन अन्य जानकारियां नहीं थीं। चारफाटक स्थित एक दुकान पर तो रेट था और न ही दूसरी कोई जानकारी नहीं थी। दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियम के बारे में नहीं पता। कुनराघाट में भी मिठाई की दुकान पर ऐसा ही नजर आया।




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एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें मिठाई

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक अक्तूबर 2020 से ही खुली मिठाई के डिब्बों पर एक्सपायरी डेट (बेस्ट बिफोर यूज) लिखना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो इसे जरूर देखें। यदि इसकी जानकारी न हो तो दुकानदार से अवश्य पूछें। ध्यान न देने पर आप खराब मिठाई घर लेकर आ जाएंगे, जिसे खाने के बाद आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है।





वर्जन



कई उपभोक्ताओं ने इस तरह की शिकायत की है। मिठाई के शो केस में निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है। इसकी जांच के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं।



-डॉ सुधीर कुमार सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य
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