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अरविंद मौर्य हत्याकांड : पांच साल बाद हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
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गोरखपुर। उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के हरिजनपुर निवासी अरविंद मौर्या हत्याकांड में पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। इसमें पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नन्द कुमार ने गोला थाना क्षेत्र के बरियार निवासी उमेश मौर्य, श्रीराम मौर्य, बांसगांव के शेख भिउरा निवासी अभियुक्त राजेश मौर्य, सुरेन्द्र मौर्य व उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के बिंदुआरी पाठक निवासी रमाकांत मौर्य को सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि वादी सुनील मौर्य उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के हरिजनपुर का निवासी है। उसका मकान असिलाभार चौराहे पर भी है। उसके मकान के पीछे अभियुक्त श्रीराम की जमीन है। इसका मुकदमा बांसगांव न्यायालय में चल रहा है। उसी जमीनी रंजिश को लेकर 17 जुलाई 2020 को अभियुक्तों ने मिलकर वादी के भाई अरविंद मौर्य को सुल्तानी पुलिया के पास पकड़कर चाकू व हंसिया से मारकर हत्या कर दी थी।
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हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नन्द कुमार ने गोला थाना क्षेत्र के बरियार निवासी उमेश मौर्य, श्रीराम मौर्य, बांसगांव के शेख भिउरा निवासी अभियुक्त राजेश मौर्य, सुरेन्द्र मौर्य व उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के बिंदुआरी पाठक निवासी रमाकांत मौर्य को सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि वादी सुनील मौर्य उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के हरिजनपुर का निवासी है। उसका मकान असिलाभार चौराहे पर भी है। उसके मकान के पीछे अभियुक्त श्रीराम की जमीन है। इसका मुकदमा बांसगांव न्यायालय में चल रहा है। उसी जमीनी रंजिश को लेकर 17 जुलाई 2020 को अभियुक्तों ने मिलकर वादी के भाई अरविंद मौर्य को सुल्तानी पुलिया के पास पकड़कर चाकू व हंसिया से मारकर हत्या कर दी थी।
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