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Gorakhpur News: सीवर टैंकर से खुले में फीकल स्लज गिराने पर वसूला 10 हजार जुर्माना

Fri, 13 Jun 2025 01:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jun 2025 01:09 AM IST
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Gorakhpur News: 10 thousand fine imposed for dumping fecal sludge in the open from sewer tanker
नगर निगम के जलकल विभाग ने की कार्रवाई
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गोरखपुर। नगर निगम के जलकल विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को प्राइवेट सक्सन मशीन से राजघाट पुल के पास फीकल स्लज (मल) को खुले में गिराते हुए पकड़ा। टैंकर को जब्त करने के बाद नगर निगम स्टोर में लाया गया। साथ ही टैंकर संचालक के खिलाफ 10 हजार रुपये जुर्माना का चालान किया गया।
सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए प्राइवेट सीवर टैंकर संचालकों को नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अपंजीकृत वाहनों से कार्य करने की दशा में पकड़े जाने पर नगर निगम के अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के उल्लंघन पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। जलकल विभाग के सहायक अभियंता सत्येश कुमार ने बताया कि सेप्टिक टैंक खाली करने वाले केवल नौ सीवर टैंकर का नगर निगम में पंजीकरण है। उन सभी के पंजीकरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में सभी अवैध ढंग से ही संचालित हो रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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निशुल्क खाली कर सकते हैं अपना सेप्टिक टैंक
नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में सेप्टिक टैंक को निशुल्क खाली किया जा रहा है। 30 जून तक यह सेवा निशुल्क रहेगी। कोई भी व्यक्ति नगर निगम में इसके लिए संपर्क कर सकता है। इस संबंध में जानकारी या शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 14420 पर या 1533 पर संपर्क किया जा सकता है।
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