फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Gorakhpur mafia vinod upadhyay connection from Basti

Gorakhpur Mafia: सामने आया माफिया विनोद उपाध्याय का बस्ती कनेक्शन, अलर्ट हुई पुलिस

Tue, 06 Jun 2023 11:52 AM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती। Published by: vivek shukla Updated Tue, 06 Jun 2023 11:52 AM IST
विज्ञापन
Gorakhpur mafia vinod upadhyay connection from Basti
माफिया विनोद उपाध्याय। (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।

गोरखपुर के टॉप टेन माफिया विनोद उपाध्याय का बस्ती कनेक्शन सामने आया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए बस्ती पुलिस ने भी जाल बिछा दिया है। वर्ष 2005 में उसके खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में मारपीट, अपशब्द कहने व धमकी के एक मामले में उस पर केस दर्ज है।

विज्ञापन


इसमें सीजेएम न्यायालय से विनोद उपाध्याय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। पुलिस को सूचना थी कि इस केस वह सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर सकता है। कोतवाली, पुरानी बस्ती थाने की पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें सुबह छह बजे से दोपहर ढाई बजे तक न्यायालय के ईदगिर्द मंडराती रही। मगर वह नहीं नजर आया।
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें: माफिया विनोद की तलाश में गैर जनपदों के न्यायालयों के बाहर पहरा, 50 हजार का है इनामी
विज्ञापन
विज्ञापन


बताया जा रहा है कि उसके कुछ खास सहयोगी और रिश्तेदार यहां हैं जो जनपद के बाहर उसके लिए काम करते हैं। उन लोगों का माफिया से किस स्तर का संबंध है, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में माफिया विनोद उपाध्याय की रिश्तेदारी है। राजा मैदान पुरानी बस्ती में उसके भाई संजय उपाध्याय की ससुराल है।


इस केस में जारी हुआ है वारंट
वर्ष 2005 में पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के राजा बाजार निवासी बजरंगी प्रसाद ने विनोद उपाध्याय व अन्य के विरुद्ध रंगदारी, धमकी, मारपीट और अपशब्द कहने का केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान रंगदारी का आरोप सही नहीं पाया गया।

ऐसे में विवेचक ने केवल मारपीट (धारा 323), अपशब्द कहने (धारा 504) और जान से मारने की धमकी (धारा 506) के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस केस में आरोपी विनोद उपाध्याय ने अब तक जमानत नहीं कराया है। ऐसे में सीजेएम न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के लिए एसएसपी गोरखपुर को आदेश दिया है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed