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काम की खबर: अगर सीजीएसटी रिफंड नहीं आया है तो करें यह काम, देरी होने पर हो सकता है नुकसान
Sat, 12 Jun 2021 04:59 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 12 Jun 2021 04:59 PM IST
सार
जीएसटी पोर्टल पर दर्शाए गए करदाता के बैंक खाते का विवरण, जिसमें रिफंड जमा किया जाना है, अमान्य पाया गया। इससे करदाताओं को राशि का क्रेडिट नहीं हो सका।
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वस्तु एवं सेवा कर।
- फोटो : iStock
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विस्तार
अगर आपका जीएसटी रिफंड नहीं आया है तो संभव है कि सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) पोर्टल पर दर्ज आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो। ऐसे में तत्काल अकाउंट नंबर को दुरुस्त कर लेना चाहिए। दुरुस्त करने के बाद तत्काल ही आपके खाते में रिफंड अमाउंट आ जाएगा।
सीजीएसटी वाराणसी कार्यालय ने निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी वैध और सही धन वापसी को अच्छी तरह से वितरित कर दिया है। इसकी वजह यह है कि वाराणसी सीजीएसटी कार्यालय में जो भी शिकायतें आईं उनका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा तत्काल निस्तारण कर दिया गया।
दरअसल, सीजीएसटी कार्यालय वाराणसी के द्वारा 14 मई तक लंबित सभी 104 धन वापसी आवेदनों के निपटान के साथ 'विशेष पखवाड़े वापसी अभियान' सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन इस दौरान कुछ मामलों का निस्तारण नहीं किया जा सका। वजह यह थी कि जीएसटी पोर्टल पर दर्शाए गए करदाता के बैंक खाते का विवरण, जिसमें रिफंड जमा किया जाना है, अमान्य पाया गया। इससे करदाताओं को राशि का क्रेडिट नहीं हो सका।
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चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने बताया कि निर्बाध रिफंड प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि करदाताओं का बैंक खाता विवरण जीएसटी पोर्टल पर दर्ज विवरण से मेल खाता हुआ हो। ऐसे में सभी करदाताओं को अपने बैंक खाते के विवरण को सत्यापित या मिलान कर लेना चाहिए और किसी भी विसंगति के मामले में रिफंड आवेदन दाखिल करने से पहले इसे ठीक कर लें।
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सीजीएसटी वाराणसी कार्यालय ने निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी वैध और सही धन वापसी को अच्छी तरह से वितरित कर दिया है। इसकी वजह यह है कि वाराणसी सीजीएसटी कार्यालय में जो भी शिकायतें आईं उनका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा तत्काल निस्तारण कर दिया गया।
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दरअसल, सीजीएसटी कार्यालय वाराणसी के द्वारा 14 मई तक लंबित सभी 104 धन वापसी आवेदनों के निपटान के साथ 'विशेष पखवाड़े वापसी अभियान' सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन इस दौरान कुछ मामलों का निस्तारण नहीं किया जा सका। वजह यह थी कि जीएसटी पोर्टल पर दर्शाए गए करदाता के बैंक खाते का विवरण, जिसमें रिफंड जमा किया जाना है, अमान्य पाया गया। इससे करदाताओं को राशि का क्रेडिट नहीं हो सका।
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चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने बताया कि निर्बाध रिफंड प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि करदाताओं का बैंक खाता विवरण जीएसटी पोर्टल पर दर्ज विवरण से मेल खाता हुआ हो। ऐसे में सभी करदाताओं को अपने बैंक खाते के विवरण को सत्यापित या मिलान कर लेना चाहिए और किसी भी विसंगति के मामले में रिफंड आवेदन दाखिल करने से पहले इसे ठीक कर लें।