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पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवप्रताप शुक्ल को कोर्ट से मिली जमानत, नौ नवंबर को होना होगा पेश
Wed, 04 Nov 2020 09:10 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 04 Nov 2020 09:10 PM IST
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पूर्व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल। (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवप्रताप शुक्ल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वह अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट व कुर्की के नोटिस मामले में सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक, राहुल दुबे की कोर्ट में पेश हो गए।
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उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट के समक्ष जमानत पत्र सहित संबंधित आवश्यक दस्तावेज समक्ष प्रस्तुत किए। कोर्ट ने आरोपी शिवप्रताप शुक्ल के पक्ष और मामले से संबंधित दस्तावेजों का आधार सही पाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
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हालांकि, मामला सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगा। नतीजतन आरोपी शिवप्रताप शुक्ल को कोर्ट द्वारा पूर्व में निर्धारित आगामी नौ नवंबर को भी कोर्ट में पेश होना होगा।
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गौरतलब है कि अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश, राहुल दुबे द्वारा वर्ष 1986 से आरोपी शिवप्रताप शुक्ल के कोर्ट से गैर हाजिर रहने के चलते उनके गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस जारी किए गए थे।
कोर्ट की यह कार्रवाई मारपीट के मामले में की गई थी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ मारपीट एवं डकैती का यह मामला वर्ष 1975 में कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था।