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गोरखपुर: दहेज प्रताड़ना में पति समेत पांच को कैद, कोर्ट ने सुनाई आठ साल कठोर कारावास की सजा
Mon, 15 Nov 2021 08:53 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 15 Nov 2021 08:53 PM IST
सार
अभियुक्तों की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के 46 ए गंगानगर बशारतपुर निवासी सत्येंद्र कुमार मिश्रा, शिवमूर्ति मिश्रा, ज्ञानधारी मिश्रा, कल्लू मिश्रा उर्फ वीरेंद्र मिश्रा व अनंत कुमार मिश्रा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों को पीड़िता शीला मिश्रा को बतौर क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपये देने होंगे।
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Pratapgarh News : court
- फोटो : ḥve
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विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने दहेज उत्पीड़न सिद्ध होने पर पीड़िता के पति समेत पांच लोगों को आठ साल कैद व 23-23 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को 40 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियुक्तों की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के 46 ए गंगानगर बशारतपुर निवासी सत्येंद्र कुमार मिश्रा, शिवमूर्ति मिश्रा, ज्ञानधारी मिश्रा, कल्लू मिश्रा उर्फ वीरेंद्र मिश्रा व अनंत कुमार मिश्रा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों को पीड़िता शीला मिश्रा को बतौर क्षतिपूर्ति 50 हजार रुपये देने होंगे।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह का कहना था कि वादी परमात्मा प्रसाद मिश्रा रामजानकीनगर 83 एम बशारतपुर के निवासी है। उन्होंने अपनी लड़की शीला मिश्रा का विवाह 15 फरवरी 2006 को अभियुक्त सत्येंद्र मिश्रा के साथ किया था।
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विवाह के बाद से ही ससुर शिवमूर्ति मिश्रा, सास ज्ञानधारी मिश्रा, पति सत्येंद्र मिश्रा व देवर अनन्त कुमार मिश्रा उनकी लड़की को दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करते व मारते पीटते थे। इस बीच ससुराल के लोगों ने वादी की लड़की को मारपीट कर घर से निकाल दिया।
जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, परंतु संभ्रांत लोगों के हस्तक्षेप पर समझौता हो गया। इसके बाद सात अक्तूबर 2014 को दोपहर साढ़े तीन बजे लड़की को जहर देने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तो लड़की अर्द्धमूर्छित अवस्था में पड़ी थी।