फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Young man shot monkey dead by shooting in maharajganj

एयरगन से गोली मारकर युवक ने की बंदर की हत्या, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

Wed, 13 May 2020 04:15 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, फरेंदा/लेहड़ा बाजार।
संवाद न्यूज एजेंसी, फरेंदा/लेहड़ा बाजार। Published by: vivek shukla Updated Wed, 13 May 2020 04:15 PM IST
सार

  • बगीचे में घूम रहे बंदर को युवक ने मारी एयरगन से गोली
  • बंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, एयर गन को पुलिस ने बरामद कर लिया

विज्ञापन
Young man shot monkey dead by shooting in maharajganj
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों की भीड़। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां दुबौलिया खास में एक व्यक्ति द्वारा एयरगन से गोली मार कर बंदर की हत्या करने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर गांव के लोगों में नाराजगी है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर बंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
विज्ञापन


मिली जानकारी के मुताबिक बृजमनगंज क्षेत्र के दुबौलिया गांव में बुधवार की सुबह दुबौलिया निवासी रियाज अहमद के आम के बगीचे में एक बंदर घूम रहा था। बंदर घुमते हुए गांव में बने बाउंड्रीवाल बगीचे में चला गया। इस दौरान शकील ने बंदर को अपने एयरगन से गोली मार दिया।
विज्ञापन


गोली लगने से बंदर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही गांव के काफी संख्या में लोग इकठ्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और वनदरोगा अनिल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में एसओ विनोद कुमार राय ने बताया हियुवा नेता सतीश गौड़ के तहरीर पर आरोपी शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बंदर की मौत एयरगन की गोली से हुई

सीओ अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि बंदर की मौत एयरगन की गोली से हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। बंदर को गोली मारने वाला युवक शकील गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एयरगन भी बरामद कर लिया गया है।

बंदर को गोली मारना अपराध
फरेंदा रेंजर डीएन पांडेय ने बताया कि बंदर को गोली मारना अपराध है ऐसे में उक्त युवक के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,11,39,50,51 व पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत 11, 295ए, 429 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बंदर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed