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Noida News: 13 दिन तक जुलूस, हथियार और लाउडस्पीकर पर रोक

Sun, 23 Aug 2026 08:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2026 08:56 PM IST
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-जिले में धारा-163 लागू, पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू की है। आदेश बीते रविवार से 4 सितंबर 2026 तक यानी कुल 13 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में 28 अगस्त को ईद-ए-मिलाद/बारावफात, 30 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा नीट-पीजी 2026 प्रवेश परीक्षा भी आयोजित होनी है। इसके साथ ही किसान संगठनों, राजनीतिक दलों व अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जा रहे धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों को देखते हुए एहतियातन यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार बिना पूर्व अनुमति कोई भी व्यक्ति पांच या इससे अधिक लोगों का जुलूस या समूह सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकाल सकेगा। सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति नमाज, पूजा-अर्चना या अन्य धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। आदेश में तेजधार हथियार, तलवार, त्रिशूल, भाला व अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रोक लगाई गई है, हालांकि सिख समुदाय द्वारा धारण की जाने वाली कृपाण को इससे छूट दी गई है।
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