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गोरखपुर: मुकदमे में दुष्कर्म के आरोपी को नामजद कर भूल गई पुलिस, बोली-चल रही है तलाश

Sat, 29 Jan 2022 01:51 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 29 Jan 2022 01:51 PM IST
सार

बड़हलगंज के मिश्रौलिया गांव में नवजात बच्ची को मारकर फेंकने का मामला, एक हफ्ते बाद भी आरोपी को नहीं खोज पाई पुलिस।

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Police forgot to name accused of rape in trial
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर जिले में बड़हलगंज के मिश्रौलिया गांव में नवजात बच्ची को मारकर फेंकने के मामले में हत्यारोपियों को तो जेल भेजा गया, लेकिन नामजद दुष्कर्म आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर दर्ज केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी। गांव के ही एक युवक को नामजद आरोपी बनाया, लेकिन उसे खोज नहीं पाई। पुलिस तफ्तीश जारी रहने की दलील दे रही है, इधर, आरोपी आराम से गुजरात में कमाई कर रहा है।

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जानकारी के मुताबिक, तीन जनवरी को मिश्रौलिया गांव में पोखरे किनारे नवजात बच्ची का शव मिला था। पुलिस ने अगले दिन इस मामले में भाजयुमो नेता रुद्रेश तिवारी की तहरीर पर नवजात के परित्याग करने की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। तफ्तीश में पता चला था कि जिस युवती ने बच्ची को जन्म दिया था, उससे दुष्कर्म हुआ था।
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मां-बेटी ने कुछ ऐसा किया कि जन्म के कुछ घंटे बाद ही नवजात की मौत हो गई। उसे उन्होंने पोखरे के पास फेंक दिया। सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवती और उसकी मां को गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तार किया जाएगा। अगर पकड़ में नहीं आया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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कब क्या हुआ

3 जनवरी : पुलिस को नवजात बच्ची का शव मिला था
4 जनवरी : बड़हलगंज पुलिस ने धारा 317 के तहत केस दर्ज किया
8 जनवरी : पोस्टमार्टम से स्पष्ट हुआ कि सिर पर चोट से मौत हुई थी
9 जनवरी : घटनास्थल पर पुलिस जांच को पहुंची थी
11 जनवरी : पुलिस नर्सिंग होम की मदद से बिन ब्याही मां और उसकी मां तक पहुंची
12 जनवरी : पुलिस ने दर्ज केस में धारा 304 बढ़ाते हुए नवजात की मां और उसकी मां को आरोपित बनाया
21 जनवरी : पुलिस ने आरोपित नवजात की मां और उसकी मां को जेल भेजा
21 जनवरी : युवती के बयान के आधार पर गांव के युवक पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी
 

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