फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   lover denied to marry with girlfriend for dowry in Basti

यूपी: शादी के नाम पर 'लिव इन' में आई दरार, युवक ने मांगे 35 लाख रुपये

Mon, 02 Nov 2020 05:25 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, बस्ती।
अमर उजाला ब्यूरो, बस्ती। Published by: vivek shukla Updated Mon, 02 Nov 2020 05:25 PM IST
विज्ञापन
lover denied to marry with girlfriend for dowry in Basti
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी तय होने के बाद आठ वर्ष से साथ रहने वाले मंगेतर ने नौकरी लगने पर शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि शादी करने के लिए वह 35 लाख रुपये दहेज मांगने लगा। पीड़िता की तहरीर पर पुरानी बस्ती थाने में पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।
विज्ञापन


युवती ने तहरीर में बताया है कि गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रशांत शुक्ला के साथ उसकी शादी 2012 में तय हुई थी। इसके बाद दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बाद में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। प्रशांत नौकरी लगने तक शादी के लिए रुकने का झांसा देता रहा। 2016 में उसकी नौकरी बैंक में लग गई।
विज्ञापन


पीड़िता का कहना है कि इसके बाद घरवालों ने शादी की तारीख तय कर दी। मगर प्रशांत के माता-पिता लालच में आकर 35 लाख रुपये दहेज मांगने लगे। प्रशांत का भाई भी इसके लिए दबाव बनाने लगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता ने बताया कि उसके परिजन प्रशांत के मां-बाप को 2015 में ही पांच लाख रुपये दे चुके हैं। अब प्रशांत व उसके घरवाले शादी करने से इनकार कर रहे हैं। पुरानी बस्ती पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी प्रशांत, उसके माता-पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।



प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि आईपीसी की धारा 500 व दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला उप निरीक्षक मीरा चौहान मामले की तफ्तीश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed