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दुष्कर्म के दोषी को चौदह वर्ष कठोर कारावास, पांच साल पहले हुई थी वारदात
Sat, 31 Oct 2020 04:53 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 31 Oct 2020 04:53 PM IST
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Court order
- फोटो : सोशल मीडिया
गोरखपुर में तेरह वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को चौदह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा दोषी पर तीस हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड का भगतान नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी थाना खोराबार के अंतर्गत गांव गौर बरसाइत निवासी मिथुन निषाद है।
विशेष लोक अभियोजन, पॉक्सो अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने बताया कि एडीजे विशेष, नवल किशोर सिंह की कोर्ट द्वारा दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत 14, 7 और 5 साल की सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने बताया कि दोषी को अलग-अलग धाराओं में सुनाई और अलग-अलग वर्षों की सभी सजा एकसाथ चलेंगी।
मामले के शिकायतकर्ता बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी 31 मार्च 2015 को घर से शौच के लिए गई थी लेकिन दोबारा घर नहीं लौटी। पुलिस ने केस दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की तो 6 अप्रैल 2015 को बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।
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पूछताछ के दौरान बच्ची ने बताया कि मिथुन निषाद बहला फुसला कर साथ ले गया था फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद थाना खोराबार पुलिस ने मिथनु निषाद को गिरफ्तार किया था।
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विशेष लोक अभियोजन, पॉक्सो अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने बताया कि एडीजे विशेष, नवल किशोर सिंह की कोर्ट द्वारा दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत 14, 7 और 5 साल की सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने बताया कि दोषी को अलग-अलग धाराओं में सुनाई और अलग-अलग वर्षों की सभी सजा एकसाथ चलेंगी।
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मामले के शिकायतकर्ता बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी 31 मार्च 2015 को घर से शौच के लिए गई थी लेकिन दोबारा घर नहीं लौटी। पुलिस ने केस दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की तो 6 अप्रैल 2015 को बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।
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पूछताछ के दौरान बच्ची ने बताया कि मिथुन निषाद बहला फुसला कर साथ ले गया था फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद थाना खोराबार पुलिस ने मिथनु निषाद को गिरफ्तार किया था।