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Gorakhpur News: योगी पर केस दर्ज कराने वाले परवेज की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 20 Aug 2023 12:41 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Aug 2023 12:41 AM IST
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court news
गोरखपुर। अभिलेखों में कूटरचना करने के मामले में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीसरी बार खारिज कर दी है। परवेज परवाज पर आरोप है कि उन्होंने कथित उत्तेजक भाषण से संबंधित मामले में एक डीवीडी में छेड़छाड़ कर उसके आधार पर तत्कालीन सांसद (वर्तमान में यूपी सीएम) योगी आदित्यनाथ समेत कई जनप्रतिनिधियों पर केस दर्ज कराया था।
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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी परवेज परवाज की ओर से 16 नवंबर 2007 को न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156( 3) दंड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया। इसके आधार पर तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन नगर विधायक डाॅ. राधामोहन दास अग्रवाल, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल व पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, बीआरडी मेडिकल काॅलेज के डॉ. वाईडी सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। इसमें आरोपी ने विवेचक को कथित उत्तेजक भाषण से संबंधित एक डीवीडी उपलब्ध कराई। इसे न्यायालय के माध्यम से सेंट्रल सीएफएसएल सीबीआई नई दिल्ली परीक्षण के लिए भेजा गया तो वह टेंपरेटेड एवं एडिटेड पाया गया।
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