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दहेज हत्या में तीन को 14 साल की कैद

Tue, 28 Sep 2021 01:21 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 01:21 AM IST
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court decision
दहेज हत्या में तीन को 14 साल की कैद
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गोरखपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कमालुद्दीन की अदालत ने झंगहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर निवासी अभियुक्त पति कुंदन, ससुर राजाराम व भसुर चंदन को 14 साल का कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को तीन माह पंद्रह दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।

जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादी रामनारायण ने अपनी लड़की चंद्रावती की शादी ढाई साल पहले अभियुक्त कुंदन से कि थी। वादी की लड़की को उसका पति कुंदन, ससुर राजाराम व भसुर चंदन दहेज में पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते तथा जान से मारने की धमकी देते थे। 14 जनवरी 2017 की शाम 6 बजे वादी की लड़की चंद्रावती को अभियुक्तों ने मिलकर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया। इसकी सूचना वादी को गांव के किसी व्यक्ति ने दी तब मौके पर पहुंचकर वादी ने सौ नंबर पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस आई और वादी की लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
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