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UP: छह साल की मासूम से दरिंदगी... इन सबूतों से दरिंदे को मिली सजा, गवाहों के मुकरने पर भी मिला इंसाफ

Sun, 20 Oct 2024 02:45 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 20 Oct 2024 02:45 PM IST
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Child Molestation Case court sentenced accused of rape to life imprisonment in Gorakhpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
गोरखपुर के चिलुआताल इलाके में एक साल पहले टॉफी खिलाकर छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैया को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। केस में सभी गवाह टूट गए थे, डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। 
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पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक साल के अंदर ही पीड़िता को इंसाफ मिला है। एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना पर केस दर्ज करके पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया था। उसे जेल भेजने के बाद 11 दिन में न्यायालय में चार्जशीट फाइल कर दी गई। एक साल के भीतर पुलिस ने केस की पैरवी करके दोषी को सजा दिलवाई।
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22 अक्टूबर 2023 को चिलुआताल थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल की बच्ची संग दुष्कर्म की सूचना उसकी मां ने पुलिस को दी। आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैया के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विवेचना दरोगा शैलेंद्र कुमार ने की। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाया।
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डीएनए का सैंपल लैब में भेजकर प्रक्रिया पूरी की। वहां से रिपोर्ट आने पर 11 दिन के भीतर ही विवेचक ने 11 नवंबर 2023 को चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। बहस के दौरान इसके ब पांच गवाह टूट गए। उन्होंने अभियुक्त के शामिल होने से इंकार कर दिया। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य होने की वजह से अभियुक्त बच नहीं सका।
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