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Gorakhpur News: सीसीटीवी फुटेज अदालत में प्रमाणित, पांच अक्तूबर को होगी जिरह
Fri, 02 Oct 2026 03:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:07 AM IST
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गोरखपुर। जिला अस्पताल से लापता 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को सरस्वती विद्या मंदिर चिउटहां, मानीराम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अदालत में प्रमाणित की गई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो शमीम अहमद अंसारी की अदालत में विद्यालय की प्रधानाचार्या गरिमा उपाध्याय को अभियोजन की ओर से साक्षी के रूप में दोबारा पेश किया गया। उन्होंने विवेचक को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाने से संबंधित तथ्य बताए और अदालत में फुटेज को प्रमाणित किया।
साक्षी की प्रति परीक्षा (जिरह) के लिए अदालत ने पांच अक्तूबर 2026 की तारीख तय की है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम मिलन सिंह और अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने पैरवी की।
मामला 28 जुलाई की रात का है। जिला अस्पताल में बड़ी बहन को भोजन देने गई बालिका लापता हो गई थी। तलाश के बाद 30 जुलाई को उसका शव रोहिन नदी के किनारे मिला था। पुलिस की जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने बर्खास्त कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद पूरक आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने सरस्वती विद्या मंदिर चिउटहां में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज प्राप्त की थी। सुनवाई के दौरान इस फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। प्रधानाचार्या ने पहले भी अदालत में उपस्थित होकर फुटेज उपलब्ध कराने से संबंधित तथ्य रखे थे। बृहस्पतिवार को दोबारा साक्षी के रूप में पेश होने पर फुटेज को न्यायालय में प्रमाणित कराया गया।
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साक्षी की प्रति परीक्षा (जिरह) के लिए अदालत ने पांच अक्तूबर 2026 की तारीख तय की है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम मिलन सिंह और अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने पैरवी की।
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मामला 28 जुलाई की रात का है। जिला अस्पताल में बड़ी बहन को भोजन देने गई बालिका लापता हो गई थी। तलाश के बाद 30 जुलाई को उसका शव रोहिन नदी के किनारे मिला था। पुलिस की जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने बर्खास्त कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद पूरक आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने सरस्वती विद्या मंदिर चिउटहां में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज प्राप्त की थी। सुनवाई के दौरान इस फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। प्रधानाचार्या ने पहले भी अदालत में उपस्थित होकर फुटेज उपलब्ध कराने से संबंधित तथ्य रखे थे। बृहस्पतिवार को दोबारा साक्षी के रूप में पेश होने पर फुटेज को न्यायालय में प्रमाणित कराया गया।