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Gorakhpur News: मुख्यमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 22 May 2024 06:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 22 May 2024 06:23 AM IST
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Bail application of the person who made inappropriate remarks on the Chief Minister rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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गोरखपुर। तत्कालीन सांसद एवं वर्तमान मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ पर अनर्गल टिप्पणी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार भरत मिलाप चौक निवासी आरोपी कृष्णकांत गुप्ता उर्फ सोनू की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष का कोर्ट में कहना था कि वादी रविंद्र प्रताप सिंह ने 16 मार्च 2018 को केस पंजीकृत कराया था। उनका कहना था कि भरत मिलाप चौक निवासी आरोपी कृष्णकांत गुप्ता उर्फ सोनू गोरखपुर उप चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के बारे में फेसबुक के माध्यम से और मौखिक रूप से अनाप शनाप बातें लिख व कह रहा है। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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