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गोरखपुर: युवक की हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, 26 नवंबर हुई थी वारदात
Thu, 10 Feb 2022 12:59 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 10 Feb 2022 12:59 PM IST
सार
बीते 26 नवंबर को वादिनी के ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा। उन्होंने भाई अविनाश जायसवाल को इसकी जानकारी दी, तो वह अपने मित्र विशाल के साथ वादिनी के ससुराल आया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
गोरखपुर शहर के गंगेज चौक पर 26 नवंबर की शाम चाकू मारकर हुई हत्या के मामले में आरोपी दंपती की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि वादिनी नेहा जायसवाल राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर की निवासी हैं। उन्हें पति अजय जायसवाल, सास सुभद्रा देवी व ससुर मधुसूदन जायसवाल दहेज के लिए घर से निकाल दिए थे। उन्होंने घरेलू हिंसा का मुकदमा किया था।
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पक्ष में फैसला आने पर पुलिस ने वादिनी को ससुराल वाले घर में रखवा दिया। बीते 26 नवंबर को वादिनी के ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा। उन्होंने भाई अविनाश जायसवाल को इसकी जानकारी दी, तो वह अपने मित्र विशाल के साथ वादिनी के ससुराल आया। पति अजय ने अविनाश पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया।
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बीच बचाव कर रहे विशाल को मधुसूदन जायसवाल ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान अविनाश की मौत हो गई। इस मामले में पति अजय जायसवाल के अलावा सास सुभद्रा देवी व ससुर मधुसूदन जायसवाल के खिलाफ भी केस दर्ज है। आरोपी सुभद्रा और मधुसूदन ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।