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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   An application has been submitted to GDA for approval of the map of Gorakhpur Abu Huraira Mosque

Gorakhpur News: दो तल कमेटी ने खुद गिराया...अब अबू हुरैरा मुस्जिद के मानचित्र स्वीकृति का दिया आवेदन

Mon, 14 Apr 2025 11:03 AM IST
रोहित सिंह अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुरॉ
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुरॉ Published by: रोहित सिंह Updated Mon, 14 Apr 2025 11:03 AM IST
सार

जमीन आवंटित होने पर यहां चार मंजिला नई मस्जिद का निर्माण किया गया। इस निर्माण पर कुछ लोगों ने आपत्ति की जो जीडीए ने जांच कराई। 15 फरवरी को जीडीए ने इस मस्जिद को मानचित्र स्वीकृत नहीं होने की वजह से अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया।

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An application has been submitted to GDA for approval of the map of Gorakhpur Abu Huraira Mosque
मस्जिद के ऊपरी मंजिले को तोड़ते हुए( फाइल फोटो) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

घोष कंपनी चौराहा के पास स्थित अबू हुरैरा मस्जिद के बचे प्रथम तल व भूतल का मानचित्र स्वीकृत करने के लिए जीडीए में आवेदन किया गया है। इसे शमन मानचित्र अभियान के तहत दाखिल किया गया है। जीडीए के जेई ने मौके का निरीक्षण भी कर लिया है। अगर शमन मानचित्र स्वीकृत होता है तो मस्जिद का वजूद बचा रहेगा।

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घोष कंपनी चौराहा के पास अबू हुरैरा मस्जिद है। मुस्लिम समाज का दावा है कि 1967 से यह मस्जिद अस्तित्व में है। जिस जमीन पर पुरानी मस्जिद थी, वह जमीन नगर निगम की है। नगर निगम की टीम ने कब्जा हटाया तो तब मस्जिद कमेटी के लोगों ने कोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया। इसके बाद दक्षिण-पश्चिम कोने पर लगभग 600 वर्ग फीट जमीन मस्जिद के लिए आवंटित हो गई। शेष हिस्से पर पार्किंग व कांप्लेक्स बनाया जा रहा है।
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जमीन आवंटित होने पर यहां चार मंजिला नई मस्जिद का निर्माण किया गया। इस निर्माण पर कुछ लोगों ने आपत्ति की जो जीडीए ने जांच कराई। 15 फरवरी को जीडीए ने इस मस्जिद को मानचित्र स्वीकृत नहीं होने की वजह से अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया।
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जीडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट में अपील कर दी। इस पर सुनवाई के दौरान ही मस्जिद कमेटी ने ऊपर के दो मंजिल तोड़ने का निर्णय लिया और 10 मार्च तक मस्जिद के दोनों ऊपरी तल तोड़ दिए गए।


केवल मीनारें छोटी कर प्रथम तल की छत पर लगा दी गई थीं, लेकिन बाद में उसे भी तोड़ दिया। उधर, कमिश्नर कोर्ट ने जीडीए की ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त करते हुए जीडीए को दुबारा सुनवाई का आदेश दिया। अब मस्जिद कमेटी ने ग्राउंड व प्रथम तल का शमन मानचित्र दाखिल कर दिया है।
 

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