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काम की खबर: वाहनों के फिटनेस के साथ चालकों का भी होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट, निर्देश जारी
Tue, 12 Dec 2023 11:18 AM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 12 Dec 2023 11:18 AM IST
सार
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि 40 वर्ष से ऊपर के लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। बिना इसके लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस। (सांकेतिक)
- फोटो : सोशल मीडिया।
विस्तार
वाहनों के फिटनेस टेस्ट के साथ चालकों का भी मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस के दौरान उनके चालकों की आंखों की भी जांच होगी।
जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 15 से 31 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसके अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। इसके साथ वाहनों के चालकों का भी मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। चालक के फिट होने पर ही उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी।
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बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इस बाद सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में चालक के हेल्थ फिटनेस संबंधी कार्ड बनाए जाएं। उनका फिटनेस चेक किया जाए कि वह गाड़ी चलाने के लिए फिट हैं या नहीं। अगर चालक किसी भी मायने में फिट नहीं पाए जाएंगे तो हटा दिया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि 40 वर्ष से ऊपर के लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। बिना इसके लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं।
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जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 15 से 31 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसके अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। इसके साथ वाहनों के चालकों का भी मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। चालक के फिट होने पर ही उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी।
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बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इस बाद सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में चालक के हेल्थ फिटनेस संबंधी कार्ड बनाए जाएं। उनका फिटनेस चेक किया जाए कि वह गाड़ी चलाने के लिए फिट हैं या नहीं। अगर चालक किसी भी मायने में फिट नहीं पाए जाएंगे तो हटा दिया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि 40 वर्ष से ऊपर के लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। बिना इसके लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं।