फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Accused of raping a minor gets 10 years imprisonment

Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Sat, 04 Nov 2023 02:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Nov 2023 02:03 AM IST
विज्ञापन
Accused of raping a minor gets 10 years imprisonment
गोरखपुर। नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली बुजुर्ग निवासी अभियुक्त कुलदीप गौड़ उर्फ रानू को 10 साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी का कहना था कि घटना 10 सितंबर 2016 की सुबह छह बजे की है। वादिनी की 13 वर्षीय बेटी को अभियुक्त बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और दुष्कर्म किया था। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed