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सात साल पहले महिला को जिंदा जलाकर उतारा था मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Fri, 22 Jan 2021 05:11 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया।
अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 22 Jan 2021 05:11 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला।
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देवरिया जिले के एकौना थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़री में पांच वर्ष पूर्व युवती को जलाकर मार देने के मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज प्रथम रजनीश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हत्या का दोषी पाते हुए अनुदेशक को उम्र कैद तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह सोनू व विष्णु मोहन श्रीवास्तव के अनुसार एकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि मेरी बेटी से गांव में ही अनुदेशक पद पर तैनात सुमन प्रसाद शादी का झांसा देकर काफी समय से संबंध बनाए था।
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मेरी बेटी जब शादी के लिए दबाव बनाई तो 25 अक्तूबर 2015 को दिन में 12 बजे मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया। गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से चिकित्सकों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां नौ दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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इस मामले में एकौना थाने में सुमन प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुमन प्रसाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।