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गोरखपुर: पराली जलाने के आरोपी 59 किसानों को मिल सकती है राहत, दो सत्रों में दर्ज कराया गया है मुकदमा

Sun, 28 Nov 2021 03:43 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 28 Nov 2021 03:43 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने पराली जलाने को अपराध मुक्त घोषित कर दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकारें मुकदमा वापसी पर फैसला लेंगी।

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59 farmers accused of burning stubble in Gorakhpur may get relief
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

पराली जलाने से संबंधित केंद्र सरकार के नए आदेश का लाभ गोरखपुर के 59 किसानों को मिल सकता है। इन सबके खिलाफ पराली जलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। अब मुकदमा वापसी की उम्मीद जगी है।
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केंद्र सरकार ने पराली जलाने को अपराध मुक्त घोषित कर दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकारें मुकदमा वापसी पर फैसला लेंगी। इस दिशा में यूपी सरकार पहले ही कदम बढ़ा चुकी है। अब केंद्र सरकार का नया आदेश आया है। इससे मुकदमा वापसी की राह और आसान हो सकती है।
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एसएसपी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 2019-20 में पराली जलाने के आरोप में 45 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। ज्यादातर मुकदमे सहजनवां व गीडा क्षेत्र में दर्ज कराए गए थे। सभी मुकदमे कानूनगो या फिर लेखपाल की तहरीर पर हुए हैं।
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इसी तरह 2020-21 में पराली जलाने वाले 14 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। सबसे ज्यादा मुकदमे कैंपियरगंज, पिपराइच व सहजनवां क्षेत्र में दर्ज हुए हैं। अब केंद्र सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। इसका फायदा आरोपी किसानों को मिल सकता है।
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