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Gorakhpur News: 40 युवाओं मिलेगा रोजगार का अवसर, मांगे आवेदन
Mon, 19 Aug 2024 06:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Mon, 19 Aug 2024 06:43 AM IST
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महराजगंज। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बाबा साहब रोजगार प्रोत्साहन योजना में 40 बेरोजगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। सामान्य वर्ग के 26 और अनुसूचित जाति के 14 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। योजना के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 43 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला था, जिसमें 29 सामान्य वर्ग 14 अनुसूचित जाति के लाभार्थी शामिल थे। स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना संचालित है। स्थानीय उपलब्धता और दक्षता के आधार पर सतत रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्राें से शहरों की ओर पलायन रोकने आदि उद्देश्य से यह योजना संचालित है। योजना की पात्रता के लिए किसी भी जाति, धर्म और वर्ग का व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है। लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय निवासी हो वह इस योजना में आवेदन कर सकता है।
लाभार्थियों को अनुदान
परियोजना की व्यवसाय क्षेत्र में दो लाख और सेवा व उद्यम क्षेत्र के लिए अधिकतम 5 लाख तक लागत की इकाई लगा सकता है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लाभार्थी को प्रति इकाई ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान और अधिकतम 70 हजार रुपये तक दिया जाता है, जबकि सामान्य लाभार्थी को 25 प्रतिशत और अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाता है।
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स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार सृजन के उद्देश्य से बाबा साहब भीमराव आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 40 बेरोजगारों को रोजगार के लिए अवसर मिलेगा। योजना के तहत 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
-करूणाकर अदीब, जिला विकास अधिकारी
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पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 43 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला था, जिसमें 29 सामान्य वर्ग 14 अनुसूचित जाति के लाभार्थी शामिल थे। स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना संचालित है। स्थानीय उपलब्धता और दक्षता के आधार पर सतत रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्राें से शहरों की ओर पलायन रोकने आदि उद्देश्य से यह योजना संचालित है। योजना की पात्रता के लिए किसी भी जाति, धर्म और वर्ग का व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है। लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय निवासी हो वह इस योजना में आवेदन कर सकता है।
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लाभार्थियों को अनुदान
परियोजना की व्यवसाय क्षेत्र में दो लाख और सेवा व उद्यम क्षेत्र के लिए अधिकतम 5 लाख तक लागत की इकाई लगा सकता है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लाभार्थी को प्रति इकाई ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान और अधिकतम 70 हजार रुपये तक दिया जाता है, जबकि सामान्य लाभार्थी को 25 प्रतिशत और अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाता है।
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स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार सृजन के उद्देश्य से बाबा साहब भीमराव आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 40 बेरोजगारों को रोजगार के लिए अवसर मिलेगा। योजना के तहत 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
-करूणाकर अदीब, जिला विकास अधिकारी