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Gorakhpur News: जिले में 368 नए मतदान स्थल बने, एक बूथ पर 1200 लोग ही कर सकेंगे मतदान
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गोरखपुर। जिले में मतदान स्थलों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब तक विधानसभावार कुल मतदान स्थलों की संख्या 3679 थी। कुल 368 नए मतदान स्थल बनाए गए हैं। इस तरह जिले में कुल मतदान स्थलों की संख्या बढ़कर 2027 हो गई है। नई व्यवस्था में एक मतदान स्थल पर अधिकतम 1200 लोग ही मतदान कर सकेंगे।
आगामी विधान सभा चुनाव की स्थिति के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की पूर्व गतिविधियों के तहत मतदेय स्थलों का पुनरीक्षण और नए स्थलों का निर्धारण किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची सोमवार को प्रकाशित की गई।
अधोहस्ताक्षरी की ओर से जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, मंत्री और प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को मतदेय स्थलों के समग्र निर्धारण की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के समायोजन के बाद विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव किए गए हैं।प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई गई है। उन्हें 18 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां लिखित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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आगामी विधान सभा चुनाव की स्थिति के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की पूर्व गतिविधियों के तहत मतदेय स्थलों का पुनरीक्षण और नए स्थलों का निर्धारण किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची सोमवार को प्रकाशित की गई।
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अधोहस्ताक्षरी की ओर से जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, मंत्री और प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को मतदेय स्थलों के समग्र निर्धारण की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के समायोजन के बाद विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव किए गए हैं।प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई गई है। उन्हें 18 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां लिखित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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