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सांसद और पीड़िता को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ

Sat, 23 Nov 2013 02:04 AM IST
अमर उजाला/ नई दिल्ली
अमर उजाला/ नई दिल्ली Updated Sat, 23 Nov 2013 02:04 AM IST
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MP and victim face to face interrogation

नई दिल्ली स्थित अदालत ने रेप मामले में आरोपी जौनपुर से बसपा सांसद धनंजय सिंह व पीड़िता के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने पर पुलिस को फटकार लगाई है।

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कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया और सांसद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

शुक्रवार को सीएमएम किरण बंसल के समक्ष पुलिस ने शुक्रवार को सांसद को पेश कर एक और दिन का रिमांड मांगा।

इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस पहले ही एक दिन का रिमांड ले चुकी है। अगर कोई पुख्ता कार्रवाई करनी है तो रिमांड देने में कोई हर्ज नहीं है।

इस पर कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि उन्होंने एक दिन के रिमांड में क्या किया। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि रिमांड के दौरान पीड़िता व आरोपी को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की गई।
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कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता व गवाहों और आरोपी को आमने-सामने नहीं लाया जाता ताकि आरोपी मामले के गवाहों को प्रभावित न करे सके तो आपने फिर आमने-सामने पूछताछ क्यों की।
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बताते चलें कि पांडव नगर पुलिस ने कारोबारी की पत्नी से रेप मामले में धनंजय सिंह को कड़कड़डूमा कोर्ट से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया था।

कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी होने पर धनंजय को कोर्ट में पेश किया गया था।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धनंजय के खिलाफ रेप व जान से मारने की धमकियां देने के अलावा अप्राकृतिक यौनाचार व मारपीट की भी धाराएं जोड़ दी है।

पुलिस के मुताबिक जिस समय पीड़िता के साथ यह वारदात हुई उस समय वह गर्भवती थी। इसलिए पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ धारा 376 (ई) भी जोड़ दिया है।

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