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फीस संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने पर एपीजे स्कूल की दो शाखाएं सील
Mon, 04 May 2020 10:42 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 10:42 PM IST
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एपीजे स्कूल सील
- फोटो : amar ujala
लॉकडाउन पीरियड में फीस बढ़ाकर उसे वसूलने के मामले में दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली के नामी स्कूल एपीजे की दो शाखाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सोमवार को स्कूल की शेख सराय और साकेत शाखा को सील कर दिया है।
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स्कूल के खिलाफ यह करवाई फीस को लेकर दिए गए शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के उल्लंघन करने पर की गई है। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन है और आपातकाल की स्थिति है। ऐसे में स्कूल फीस वसूलने को लेकर दबाव बना रहा है।
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निदेशालय ने इसे अमानवीय कृत्य के रूप में देखा है। स्कूल ने अनधिकृत फीस बढ़ोतरी की है, जो कि निदेशालय के निर्देशों का उल्लंघन है। दरसअल सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया था कि वह लॉकडाउन में अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा किसी प्रकार की फीस नही वसूलेंगे।
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वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मासिक रूप से प्रो रेटा आधार पर वसूला जा सकता है। बावजूद इसके स्कूल ने फीस में बढ़ोतरी की और अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बनाया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री शिक्षा निदेशालय को स्कूल के खिलाफ एफआईआर करने और स्कूल की दो शाखाओं को सील करने को कहा।