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बहू-बेटा देंगे बुजुर्ग मां को गुजारा भत्ता

Sat, 27 Jul 2013 05:33 AM IST
New Delhi
New Delhi Updated Sat, 27 Jul 2013 05:33 AM IST
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नई दिल्ली। बुजुर्ग महिला की अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे हर माह ढाई हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश उसके बहू व बेटे को दिया है। महिला ने बहू व बेटे पर मारपीट व दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की थी। अदालत ने बुजुर्ग महिला को बीस हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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कड़कड़डूमा स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सावित्री ने महिला की अर्जी पर यह निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर पीड़िता अपने बेटे व बहू के खिलाफ शिकायत देती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित महिला ने अपने बेटे व बहू से बचाने की गुहार लगाई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के बेटे और उसकी बहू ने उसे गंभीर मानसिक और शारीरिक कष्ट दिया है। महिला को हर माह ढाई हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश उसके बेटे व बहू को दिया जाता है। बुजुर्ग महिला ने अपनी अर्जी में कहा कि उसके पति की दो साल पहले मौत हो चुकी है और उसके बाद वह पति की संपत्ति की मालिक है। उसका बेटा व बहू मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं। महिला ने यह भी कहा था कि उसका एक और बेटा है जो उनकी देखभाल करता है। वह भी वहां अपने परिवार के साथ अलग से रहता है। पीड़िता ने कहा कि उसके बड़े बेटा व बहू 22 दिसंबर 2010 को अवैध रूप से उसके कमरे में दाखिल हो गए और उसे पीटने लगे और अपशब्द कहे। जब महिला के छोटे बेटे ने उसे बचाने की कोशिश की तो पति-पत्नी ने उसे भी मारा। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली थी।
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