आईपीएस अमिताभ ठाकुर को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
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आईपीएस आधिकारी अमिताभ ठाकुर को गृह मंत्रालय ने समय से पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करने का आदेश दिया है। आदेश में लिखा गया है कि अमिताभ ठाकुर को लोकहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवानिवृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
"अमिताभ ठाकुर को लोकहित में सेवा में बनाये रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवानिवृत किये जाने का निर्णय लिया गया है." pic.twitter.com/nkPFTBIuvk
— AmitabhThakur (@Amitabhthakur) March 23, 2021विज्ञापन