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प्रदूषण नियमों का पालन नहीं किया तो 5 लाख तक जुर्माना

Wed, 06 Oct 2021 10:12 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 06 Oct 2021 10:12 PM IST
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If pollution rules are not followed then fine up to 5 lakhs
नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए बृहस्पतिवार से एंटी डस्ट अभियान का आगाज होगा। इसके तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियमों को लागू करना जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देश के मुताबिक 10 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। निगरानी के लिए 31 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की 17 व ग्रीन मार्शल की 14 टीमें तैनात रहेंगी।
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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही सीएंडडी वेस्ट के स्वयं ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के अभियान के तहत टीमें मोबाइल वैन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी का काम करेंगी। इसके लिए पूर्वी दिल्ली, उत्तर-पूर्वी, शाहदरा, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण-पश्चिम में डीपीसीसी की एक-एक टीम लगाई गई है। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और केंद्रीय दिल्ली में दो-दो टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा सभी जिलों में एक-एक टीम ग्रीन मार्शल की नियुक्त की गई है।
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राय ने कहा कि टीमों को बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदूषण से संबंधित मिलने वाली सभी शिकायतों को ग्रीन एप पर अपलोड किया जाएगा। ग्रीन वार रूम से समस्या की निगरानी कर दूर करने का काम किया जाएगा। इसके बाद भी लापरवाही मिलती है तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो जुर्माना लगाया जाएगा।
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प्लॉट के साइज के अनुसार लगेगा जुर्माना
एनजीटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक, नियमों का पालन न करने पर यदि प्लॉट 100 वर्ग मीटर का है तो उस पर 10 हजार रुपये, 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 20 हजार, , 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 30 हजार और 500 वर्ग मीटर से अधिक बड़े प्लॉट पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, यदि 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक बड़ा प्लॉट है तो पांच लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा इससे भी ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है।

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ऑनलाइन पोर्टल होगा लांच
गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि बृहस्पतिवार को सीएंडडी वेस्ट के स्वयं ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर चेक लिस्ट दी गई है कि कौन सी निर्माण एजेंसी किन-किन नियमों का पालन कर रही है। ऑनलाइन पोर्टल में जिन निर्माण साइटों पर काम की अनुमति दी गई है उन्हें पोर्टल पर डालना होगा।
साइटों पर निर्माण के नियम
1. निर्माण स्थल के चारों तरफ टीन की ऊंची दीवार खड़ी करना जरूरी।
2. बीस हजार वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण या ध्वस्तीकरण में एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी।
3. निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए तिरपाल या नेट से ढकना जरूरी।
4. निर्माण सामग्री को लाने ले जाने वाले वाहनों की सफाई जरूरी।
5. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना होगा।
6. निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा दी गई जगह पर ही डालना जरूरी है, सड़क किनारे इसके भंडारण पर प्रतिबंध।
7. किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री, अपशिष्ट, मिट्टी-बालू को बिना ढके नहीं रखना होगा।
8. निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम खुले में नहीं होगा।
9. निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना जरूरी।
10. बीस हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के निर्माण और ध्वस्तीकरण के लिए सड़क पक्की होनी चाहिए
11. निर्माण का ध्वस्तीकरण और उत्पन्न अपशिष्ट का दी गई साइट पर निस्तारण करना होगा और उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा।
12. कर्मचारियों को डस्ट मास्क देना होगा।
13. चिकित्सा व्यवस्था अनिवार्य।
14. सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का साइन बोर्ड लगाना होगा।
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