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ईडी ममाला: दिल्ली हाईकोर्ट पीएमएलए मामले में महबूबा मुफ्ती की याचिका पर 13 अगस्त को करेगा सुनवाई

Wed, 14 Jul 2021 07:13 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 14 Jul 2021 07:13 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने का आग्रह करते हुए बताया कि वह एक मामले की सुनवाई में व्यस्त है। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई 13 अगस्त के लिए तय कर दी। 

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Delhi High Court to hear Mehbooba Mufti plea in PMLA case on August 13
महबूबा मुफ्ती - फोटो : बसित जरगर

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई 13 अगस्त तय की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में मुफ्ती को तलब किया है। 
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने का आग्रह करते हुए बताया कि वह एक मामले की सुनवाई में व्यस्त है। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई 13 अगस्त के लिए तय कर दी। 
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मुफ्ती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दलील दी कि ईडी ने न्यायालय के पूर्व निर्देश के अनुसार धन शोधन मामले के तथ्यों पर प्रस्तुत करने के लिए अभी तक एक संक्षिप्त नोट दाखिल नहीं किया है। उन्होंने अदालत से ईडी को नोट दाखिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
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पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल पिछली सुनवाई में मौजूद थे और वह अदालत के आदेश से अच्छी तरह वाकिफ है और वह जरूरी कदम उठाएंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुफ्ती की वकील से पूछा कि 22 मार्च को क्या हुआ जब ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए बुलाया था। उनकी वकील ने कहा कि मुफ्ती उस दिन ईडी के सामने पेश हुई थी क्योंकि अदालत ने उन्हें कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी थी।

मुफ्ती ने मार्च में दाखिल अपनी याचिका में धन शोधन मामले में ईडी द्वारा उन्हें समन जारी करने को भी चुनौती दी थी। उन्होंने समन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर राहत देने से इनकार कर दिया था। 

मुफ्ती (61) को पिछले साल जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद रिहा किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था।

शुरुआत में ईडी ने मुफ्ती को 15 मार्च के लिए तलब किया था, लेकिन उस समय उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने पर जोर नहीं दिया। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को तलब किया गया था। मुफ्ती ने धन शोधन मामले में ईडी द्वारा उन्हें जारी समन को रद्द करने का भी अनुरोध किया है।
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