{"_id":"5cec77a1bdec22073b653794","slug":"wife-murder-for-dowry-in-ghaziabad-husband-sentenced-to-14-years-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेजलोभी पति को पत्नी की हत्या के आरोप में 14 साल की कैद, डेढ़ लाख का जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
दहेजलोभी पति को पत्नी की हत्या के आरोप में 14 साल की कैद, डेढ़ लाख का जुर्माना
Tue, 28 May 2019 05:19 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 28 May 2019 05:19 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एडीजे-12 की अदालत ने सोमवार को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की फंदा लगाकर हत्या करने वाले पति को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेशित भी किया है कि अभियुक्त जुर्माने की राशि में से आधी रकम पीड़ित के परिवार को देगा।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कसाना ने बताया कि दिल्ली के शाहदरा की विश्वास नगर निवासी दुलीचंद ने अपनी बेटी सुदेश उर्फ सीमा की शादी 11 नवंबर 2016 को लिंक रोड थाना क्षेत्र के झंडापुर गांव में रहने वाले राहुल कुमार से हुई थी। आरोप है कि शादी में मिले दहेज से राहुल और उसका परिवार खुश नहीं था। वह दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करते था, जिसकी जानकारी सीमा ने परिवार को दी थी।
विज्ञापन
आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। सीमा के भाई ने गौरव कुमार ने 21 अप्रैल 2017 को लिंक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसके बहनोई ने दहेज की मांग पूरी होने पर उसकी बहन सीमा की फंदा लगाकर हत्या कर दी है। इसके साथ ही उसने परिजनों को सूचना दी कि सीमा ने आत्महत्या की है। इस मामले में अदालत ने आठ गवाहों और सबूतों के बयान के आधार पर राहुल को दोषी मानते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन