फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Whats app says will not enforce privacy police till data protection bill comes out to delhi high court

हाईकोर्ट से बोला व्हाट्सएप: जब तक डाटा सुरक्षा का बिल नहीं आता हम प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं करेंगे

Fri, 09 Jul 2021 04:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 09 Jul 2021 04:22 PM IST
सार

व्हाट्सएप ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि वह तक भारत में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं करेगी जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता।

विज्ञापन
Whats app says will not enforce privacy police till data protection bill comes out to delhi high court
whatsapp - फोटो : amarujala

विस्तार

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है उसमें आज एक नया मोड़ आ गया। व्हाट्सएप ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि वह तक भारत में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं करेगी जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता। व्हाट्सएप ने अदालत में ये भी कहा कि यह वो अपने मन से कर रही है।

विज्ञापन


व्हाट्सएप की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि, हमने कहा है कि हम प्राइवेसी पॉलिसी तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता। हमारे केस में सरकार नियमों की एडमिनिस्ट्रेटर है और हमने कहा है कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आता हम रुकेंगे। सरकार इसे तय करेगी। 
विज्ञापन


व्हाट्सएप के वकील साल्वे ने आगे कहा कि जब डाटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा और संसद हमें प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने की इजाजत देगी तो हम इसे लागू करेंगे वरना नहीं। अब यह संस्थागत प्रश्न बन गया है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी इजाजत संसद निर्मित कानून नहीं देता। जब ऐसा कोई कानून बना है तो हमें भी उसका पालन करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


व्हाट्सएप ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष यह भी साफ किया कि इस बीच वह नई निजता नीति को नहीं अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा।

व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, हम स्वत: ही इस (नीति) पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। साल्वे ने कहा कि इसके बावजूद व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा।


अदालत फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी व्हाट्सएप की अपीलों पर सुनवाई कर रही है जो व्हाट्सएप की नई निजता नीति के मामले में जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed