{"_id":"67ee356be46a7c25920f2d86","slug":"waqf-bill-aap-mp-sanjay-singh-said-that-this-bill-is-the-beginning-of-taking-over-religious-properties-2025-04-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Waqf Bill: 'यह बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की शुरूआत है', AAP सांसद संजय सिंह बोले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Waqf Bill: 'यह बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की शुरूआत है', AAP सांसद संजय सिंह बोले
Thu, 03 Apr 2025 12:45 PM IST
विजय पुंडीर
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 03 Apr 2025 12:45 PM IST
सार
वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि यह बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। यह बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की शुरूआत है।
विज्ञापन
संजय सिंह
- फोटो : ani
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
लोकसभा ने बुधवार रात करीब एक बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288, जबकि विरोध में 232 मत पड़े। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया। विपक्षी सांसद एनके प्रेमचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव पर रात सवा बजे मतदान हुआ, जो 231 के मुकाबले 288 से खारिज हो गया। इसमें बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य न रखने का प्रस्ताव था। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। अब विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
यह बिल भारत के संविधान के खिलाफ है: संजय सिंह
वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर AAP नेता संजय सिंह ने कहा, "हमने इस बिल का JPC में भी विरोध किया, कल लोकसभा में भी विरोध दर्ज करवाया और आज जब यह बिल राज्यसभा में आएगा तो यहां पर विरोध करेंगे। यह बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। जब बाबा साहेब अंबेडकर और भारत के संविधान को ही नहीं माना जा रहा तो वास्तव में देश में लड़ाई, झगड़े और विवाद खड़ने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। यह बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की शुरूआत है।"
विज्ञापन
किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं: रिजिजू
रिजिजू ने बुधवार दोपहर विधेयक पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, विधेयक का मकसद किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन है। पुराने कानून की सबसे विवादित धारा 40 का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा, इस कठोर प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। न्यायाधिकरण ही इसे रद्द या संशोधित कर सकता था, हाईकोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। इसे हटा दिया गया है। मुस्लिम समुदाय की कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी। विपक्षी गुमराह कर रहे हैं।
विज्ञापन