वोडाफोन को नहीं मिली राहत, कोर्ट का जुर्माने पर रोक से इनकार
न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति आइएस मेहता की खंडपीठ ने वोडाफोन की अपील पर केंद्र सरकार और आयकर विभाग को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई 7 जुलाई तय करते हुए आयकर विभाग को जुर्माना लगाने की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने विभाग से कहा है कि अगली सुनवाई होने तक मामले में किसी तरह का अंतिम निर्णय न ले।
वोडाफोन की ओर से की गई थी कार्रवाई पर रोक की मांग
याचिका में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आंकलन आदेश के बारे में पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
वोडाफोन की ओर से पेश अधिवक्ता ने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए बताया कि विभाग 30 जून को आदेश जारी कर सकता है। कंपनी के अनुसार आयकर विभाग अंतिम आदेश के तहत 1500 करोड़ रुपये की मांग करेगा जिसे 30 दिन के भीतर जमा करना होगा।
कंपनी ने यह भी आशंका जताई की आयकर विभाग संभवत: 30 दिन का समय न दे और एक सप्ताह के भीतर ही जुर्माना वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ऐसे में कार्रवाई पर रोक जरूरी है।