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वोडाफोन को नहीं मिली राहत, कोर्ट का जुर्माने पर रोक से इनकार

Wed, 29 Jun 2016 10:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 29 Jun 2016 10:20 PM IST
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Vodafone did not get relief, the court refused to stop on the penalty
कोर्ट, अदालत - फोटो : file photo
हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल इस मामले में आयकर विभाग को अंतिम निर्णय लेने से रोक दिया है।
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न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति आइएस मेहता की खंडपीठ ने वोडाफोन की अपील पर केंद्र सरकार और आयकर विभाग को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने मामले की सुनवाई 7 जुलाई तय करते हुए आयकर विभाग को जुर्माना लगाने की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने विभाग से कहा है कि अगली सुनवाई होने तक मामले में किसी तरह का अंतिम निर्णय न ले।
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वोडाफोन की ओर से की गई थी कार्रवाई पर रोक की मांग

Vodafone did not get relief, the court refused to stop on the penalty
अदालत

याचिका में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आंकलन आदेश के बारे में पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

वोडाफोन की ओर से पेश अधिवक्ता ने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए बताया कि विभाग 30 जून को आदेश जारी कर सकता है। कंपनी के अनुसार आयकर विभाग अंतिम आदेश के तहत 1500 करोड़ रुपये की मांग करेगा जिसे 30 दिन के भीतर जमा करना होगा।

कंपनी ने यह भी आशंका जताई की आयकर विभाग संभवत: 30 दिन का समय न दे और एक सप्ताह के भीतर ही जुर्माना वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ऐसे में कार्रवाई पर रोक जरूरी है।

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