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Delhi NCR News: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर तीन सितंबर तक फैसला सुरक्षित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:35 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 3 सितंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। जैन दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) टेंडर घोटाले मामले में गिरफ्तार हैं। विशेष न्यायाधीश दिग विजय सिंह ने जैन की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान जैन अदालत में मौजूद रहे। अन्य तीन आरोपी पंकज वर्मा, उदित प्रकाश राय और राज कुमार कुर्रा भी उपस्थित थे। अदालत ने उदित प्रकाश राय के स्वास्थ्य संबंधी अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें 3 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दी। वहीं पंकज वर्मा को दो दिन के लिए एसीबी की रिमांड में भेज दिया गया।



जैन के वकील सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज होने के 27 महीने बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। जैन ने हमेशा जांच में सहयोग किया। यह मामला नीतिगत फैसले से जुड़ा है और अदालत को नीति मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। एसीबी के लोक अभियोजक मनीष रावत ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच शुरुआती चरण में है और जैन जांच में असहयोगी रहे। आरोप है कि रोहिणी एसटीपी की क्षमता बढ़ाने संबंधी तकनीकी प्रस्ताव में बदलाव कर बिना पर्याप्त अध्ययन के क्षमता बढ़ाई गई, जिससे लगभग 123 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। जैन समेत सभी आरोपी 3 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
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