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उपहार कांडः अंसल गए विदेश, कोर्ट नाराज
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 26 Mar 2014 04:40 PM IST
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रियल एस्टेट बिजनेसमैन सुशील अंसल के इलाज के लिए अमेरिका जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की।
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गौरतलब है कि उपहार कांड मामले में अंसल पर कोर्ट ने बिना इजाजत विदेश जाने पर रोक लगाई है।
अंसल के देश से बाहर जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें 15 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है।
अंसल के वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल 11 अप्रैल तक भारत लौट आएंगे। इसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उनको कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
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1997 के उपहार सिनेमा में आग लग जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 5 मार्च को कोर्ट ने अंसल भाईयों को दोषी करार दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के एक साल की सजा के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जज टीएस ठाकुर ने बरकरार रखा था। साथ ही दोनों भाईयों पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इस पैसे का ट्रॉमा सेंटर और मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल बनाने के काम में लाया जाएगा।
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