{"_id":"6805dd48b69a29d7110d51ff","slug":"update-on-delhi-riots-case-kapil-mishra-rouse-avenue-court-2025-04-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Riots: कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय, इस दिन होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi Riots: कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय, इस दिन होगी सुनवाई
Mon, 21 Apr 2025 11:47 AM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Mon, 21 Apr 2025 11:47 AM IST
सार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
विज्ञापन
दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा
- फोटो : X/KapilMishra_IND
विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगों के मामले में दायर चार्जशीट की एक कॉपी प्रतिवादियों को देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को सात मई को बहस के लिए सूचीबद्ध किया है। अंतरिम रोक अगली तारीख तक जारी रहेगी।
विज्ञापन
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 9 अप्रैल को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगाई थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई थी।
विज्ञापन
बता दें कि साल 2020 में 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। जब ये दंगे हुए थे उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले थे।
विज्ञापन