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10 बिल्डरों से होगी खरीदारों के 3.57 करोड़ रुपये की वसूली

Sun, 24 Nov 2019 09:24 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 24 Nov 2019 09:24 AM IST
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UP Rera issued 20 recovery certificates against builders
सांकेतिक तस्वीर
उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने दस बिल्डरों के खिलाफ 3.57 करोड़ रुपये के 20 रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए हैं। इन पर जिला प्रशासन बिल्डरों से खरीदारों के पैसों की वसूली करेगा। 
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जिन बिल्डरों से वसूली की जाएगी, उनमें गौतमबुद्ध नगर के साथ-साथ गाजियाबाद, लखनऊ और बुलंदशहर के बिल्डर शामिल हैं। यूपी रेरा की पीठ के आदेशों का पालन नहीं करने पर खरीदारों ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और आदेश का पालन कराने की मांग की थी। 
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रेरा के नोटिस के बाद भी बिल्डरों ने आदेश का पालन नहीं किया। इस पर रेरा के सचिव अबरार अहमद ने आरसी जारी की है। गौतमबुद्ध नगर के पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ 17.77 लाख व  25.88 लाख, एसोटेक लिमिटेड के खिलाफ 69.89 लाख, उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएट्स के खिलाफ 4.05 लाख, होम्स एंड सोउल इंफ्राटेक के खिलाफ 5.14 लाख, ऑरा बिल्डवेल के खिलाफ 6.34 लाख की आरसी जारी की गई है। 
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वहीं, बुलंदशहर में अंसल हाईटेक टाउनशिप के खिलाफ 29.85 लाख, अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ 2.88 लाख की आरसी जारी हुई है। 

लखनऊ में अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से 9.81 लाख, 28.49 लाख, 52.99 लाख, 5.62 लाख और 2.64 लाख की वसूली होगी। साथ ही, सहारा प्राइम सिटी से 9.81 लाख और रोहताश बिल्डर से 14.63 लाख की वसूली की जाएगी। 

गाजियाबाद के कृष्णा इंफ्राहोम्स के खिलाफ 5.84 लाख, कलरसिटी होम्स के खिलाफ 15.79 लाख, 23.83 लाख व 21.56 लाख और कृष्णा इंफ्राहोम्स के खिलाफ 4.90 लाख की आरसी जारी की गई है। जिला प्रशासन को बिल्डरों से वसूली कर रेरा को धनराशि देनी होगी। रेरा की तरफ से अभी तक 1072 आरसी जारी की जा चुकी हैं। 
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