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दिल्ली के व्यापारी से रंगदारी मांगने के मामले में अदालत अबू सलेम को 7 जून को सुनाएगी सजा
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 02 Jun 2018 03:43 PM IST
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- फोटो : self
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अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम रंगदारी के जिस मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं उसमें 7 जून को अदालत अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 2002 में दिल्ली के कारोबारी से रंगदारी मांगने के एक मामले में 26 मई को दोषी करार दिया था।
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Delhi's Patiala House court deferred the hearing to 7 June on the arguments on quantum of punishment to Abu Salem in a 2002 extortion case.
— ANI (@ANI) June 2, 2018
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इसी मामले पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सजा पर बहस होनी है और माना जा रहा है कि आज इसमें फैसला आ भी सकता है। दरअसल ग्रेटर कैलाश निवासी कारोबारी अशोक गुप्ता ने पुलिस को अबू सलेम द्वारा 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की शिकायत दी थी।
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कारोबारी का आरोप था कि सलेम ने रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पटियाला हाउस अदालत ने सुनवाई के दौरान अबू ने रंगदारी के मामले को झूठा बताया था। सलेम के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि पुलिस उनके मुवक्किल के प्रत्यर्पण शर्तों का उल्लंघन कर इस मामले को चला रही है।
उन्होंने कहा कि तय शर्तों के अनुसार पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती। ऐसे में मामला बंद किया जाए। अदालत ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए सलेम को दोषी ठहरा दिया।