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Delhi: छह सरकारी अस्पतालों में नए सिरे से होगी निदेशकों की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग ने मसौदा जारी किया

Tue, 15 Jul 2025 04:40 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 15 Jul 2025 04:40 AM IST
सार

स्वास्थ्य विभाग ने राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, इहबास, जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में यह सूचना जारी की है।

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There will be fresh recruitment of directors in six government hospitals of Delhi
hospital demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के छह सरकारी अस्पतालों में निदेशकों की नए सिरे से भर्ती होगी। भर्ती नियम के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने मसौदा जारी किया है। इस पर विभाग ने एक ईमेल आईडी जारी कर हितधारकों से 10 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं।

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स्वास्थ्य विभाग ने राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, इहबास, जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में यह सूचना जारी की है। निदेशक के पद पर सीधे भर्ती के लिए 62 वर्ष तक की उम्र तय की गई है। निदेशक का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले) होगा। विभागीय प्रोन्नति के लिए छह सदस्यों वाली एक स्क्रीनिंग कम चयन समिति भी होगी। इसमें राजस्व विभाग, वित्त विभाग और लोकनायक अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, एमएएम कॉलेज के प्रमुख के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से भी अधिकारी होंगे। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए बीडीएस डिग्री को अनिवार्य किया गया है।
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पहले के भर्ती नियमों से होती थी दिक्कत
एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के अंदर आठ स्वायत्त चिकित्सीय संस्थान आते हैं। इसमें छह के लिए एक समान भर्ती नियमों को जारी किया गया है जिससे भर्ती संबंधी तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके। इसमें उम्र से लेकर कई दूसरी पात्रता शामिल है। पहले अलग-अलग भर्ती नियम होने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए छह संस्थानों के एक जैसे भर्ती नियम तय करने को लेकर मसौदा तैयार हुआ है।

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