दर्जी ने अगवा कर किया छात्रा से रेप, आखिरकार मिली सजा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश देशराज चालिया की अदालत ने एक छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दर्जी को दस वर्ष की कैद और 63 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पेश मामले में इसी वर्ष 26 फरवरी को एक व्यक्ति ने सूरजकुंड थाने में दी शिकायत में कहा था कि चौथी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 11 वर्षीय बेटी को स्कूल जाते समय शारदा सोनी नामक दर्जी ने अगवा कर लिया था।
बच्ची ने विरोध किया तो उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी बेटी को अपनी दुकान में ले गया और दुष्कर्म किया।
बंधक बनाकर दो बार किया दुष्कर्म
पेशे से आरोपी दर्जी पर आरोप है कि शोर मचाने पर उसने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और बच्ची को बंधक बनाए रखा और दो बार रेप किया।
कुछ देर बाद आरोपी ने बच्ची को दस रुपये देकर छोड़ दिया। बच्ची ने स्कूल पहुंचकर घटना की जानकारी अपने अध्यापक को दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने शारदा सोनी को दोषी करार दिया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई।