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स्कूल प्रबंधक आज कोर्ट में दाखिल करेंगे बैलेंसशीट
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 27 May 2014 01:22 AM IST
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फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के मामले में मंगलवार को स्कूल प्रबंधक अपनी बैलेंसशीट प्रस्तुत करेंगे। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में डीपीएसजी प्रबंधन से फीस बढ़ाने का कारण पूछते हुए बैलेंसशीट और एकाउंट का ब्योरा मांगा था।
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वहीं, शिक्षा बचाओ अभियान के सदस्यों ने आरटीओ को ज्ञापन सौंपकर वन-टाइम टैक्स का लाभ लेने और अभिभावकों से ट्रांसपोर्टेशन शुल्क वसूलने पर कार्रवाई की मांग की। अभिभावक मंच के सदस्यों ने प्रतापविहार सेक्टर-10 में फीस वृद्धि केखिलाफ डोर-टू-डोर अभियान चलाया।
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डीपीएसजी प्रबंधन और जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का मजबूत पक्ष रखने की तैयारी कर ली है। डीपीएसजी पैरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सौरभ सिंघल ने बताया कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई से एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा।
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वहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा पिछले 10 सालों में फीस में की गई वृद्धि का डाटा भी पेश किया जाएगा। उधर, प्रशासन ने मामले मेें कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
डोर-टू-डोर जाकर किया जागरूक
अभिभावक मंच की ओर से फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों को लामबंद करने के लिए शुरू किए गए डोर-टू-डोर अभियान सोमवार को भी जारी रहा। मंच के सदस्यों ने प्रताप विहार सेक्टर-10 सहित विजयनगर की कई कालोनियों में जागरूकता रैली निकालकर स्कूल लोगों को स्कूलों की मनमानी के बारे में अवगत कराया। मंच के संरक्षक महेश आहूजा, सुदेश शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
58 स्कूलों के वाहनों का परमिट होगा कैंसिल
स्कूल संचालकों की मनमानी फीस पर अब प्रशासन का शिकंजा कस गया है। आरटीओ ने संभाग के 58 प्रमुख स्कूलों के वाहनों का परमिट कैंसिल करने की तैयारी की है। इन स्कूलों द्वारा छात्रों से ट्रांसपोर्ट शुल्क वसूलने की शिकायतें मिली थीं। आरटीओ के तीन बार नोटिस देने के बावजूद इनके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है।
परिवहन विभाग से टैक्स में छूट मिलने से स्कूल संचालक ट्रांसपोर्ट शुल्क नहीं ले सकते हैं। स्कूल संचालक फीस के साथ ट्रांसपोर्ट शुल्क के नाम पर मोटी धनराशि वसूलते हैं। नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों में दो से दस हजार रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जा रहा है।
कई स्कूलों द्वारा इसकी रसीद अभिभावकों को दी जा रही है। यह परमिट रूल का उल्लंघन है। बता दें कि स्कूल संचालकों को मार्च से लेकर 15 मई तक तीन बार नोटिस दिया गया।
आरटीओ मयंक ज्योति ने कहा कि स्कूल संचालकों को ट्रांसपोर्ट चार्ज लेने का अधिकार नहीं है। स्कूल संचालकों ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है। ऐसे स्कूलों के वाहनों के परमिट कैंसिल किए जाएंगे। इसके आदेश प्रवर्तन अफसरों को दिए गए हैं।