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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The High Court said that prima facie Kejriwal's petition is not maintainable

Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Nov 2025 07:23 PM IST
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- फांसी घर विवाद : विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ केजरीवाल ने दाखिल की है याचिका
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- दिल्ली विधानसभा के वकील के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया है

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ दायर याचिका प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बुधवार के लिए सूचीबद्ध की है।
केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। समिति ने उन्हें विधानसभा परिसर में कथित फांसी घर के नवीनीकरण के लिए कथित तौर पर धन के दुरुपयोग के मामले में तलब किया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। दिल्ली विधानसभा के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह आज व्यस्त होने के कारण मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध करे। कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
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दूसरी ओर केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिका सुनवाई योग्य है और वह इसके समर्थन में निर्णय दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट के तीन निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हैं। उन्होंने समन पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी करने की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध कर दिया। यह भी दावा किया कि जारी किया गया समन अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विशेषाधिकार समिति नवीकरण के लिए धन के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है।
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