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Delhi NCR News: राबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में 21 फरवरी को होगी सुनवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े शिकोहपुर भूमि सौदे के मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी तय की गई है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने से पूर्व चरण की कार्यवाही में प्रस्तावित आरोपितों की ओर से रखी गई दलीलों को सुनने के बाद ईडी को प्रत्युत्तर दलीलें पेश करने का अवसर दिया है। अदालत ने पहले रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पेश दलीलें सुन ली हैं। वाड्रा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, प्रतीक के. चड्ढा सहित अन्य वकील उपस्थित हुए, जबकि ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और मोहम्मद फैजान ने पैरवी की। प्रस्तावित आरोपितों की ओर से मुख्य दलील यह रखी गई कि इस मामले में कोई मूल अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) बनता ही नहीं है। ऐसे में मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता और ईडी की अभियोजन शिकायत पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती।
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नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े शिकोहपुर भूमि सौदे के मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी तय की गई है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने से पूर्व चरण की कार्यवाही में प्रस्तावित आरोपितों की ओर से रखी गई दलीलों को सुनने के बाद ईडी को प्रत्युत्तर दलीलें पेश करने का अवसर दिया है। अदालत ने पहले रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पेश दलीलें सुन ली हैं। वाड्रा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, प्रतीक के. चड्ढा सहित अन्य वकील उपस्थित हुए, जबकि ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और मोहम्मद फैजान ने पैरवी की। प्रस्तावित आरोपितों की ओर से मुख्य दलील यह रखी गई कि इस मामले में कोई मूल अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) बनता ही नहीं है। ऐसे में मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता और ईडी की अभियोजन शिकायत पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती।