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Delhi: टैक्सी-ऑटो चालक बाहर से आने वाले लोगों पर छोड़ेंगे दिल्ली की छाप, बोलचाल की दी जा रही ट्रेनिंग

Thu, 17 Oct 2024 08:55 AM IST
विजय पुंडीर पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 17 Oct 2024 08:55 AM IST
सार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अब दिल्ली के सभी ऑटो व टैक्सी चालकों को यूनिफार्म पहनना होगा। यूनिफार्म नहीं पहनने पर 10 हजार रुपये का चालान होगा। इसके अलावा सभी ऑटो व टैक्सी चालकों को ऑटो व टैक्सी को साफ-सुथरा रखना जरूरी होगा। 

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Taxi-auto drivers will leave an impression of Delhi on people coming from outside
ऑटो-टैक्सी (फाइल फोटो) - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

देश-विदेश से आने वाले लोगों पर ऑटो-टैक्सी चालक दिल्ली की सभ्यता व संस्कृति की छाप छोड़ेंगे। एलजी के आदेश पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ड्राइवरों को बोलचाल के तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही यूनिफार्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ऑटो व टैक्सी को हिदायत दी गई है कि वे अपने वाहन को साफ रखें। 

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में अगर कोई पहली बार आता है और वह रेलवे स्टेशन, बस अड्डे व आईजीआई एयरपोर्ट से टैक्सी या ऑटो लेता है तो इनके ड्राइवर की बोलचाल ही दिल्ली की संस्कृति की पहली छाप छोड़ती है। देखने में आता है कि ज्यादातर ड्राइवरों का व्यवहार ठीक नहीं होता है। 
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ऐसे में पहली बार आए व्यक्ति के दिल में दिल्ली की बुरी तस्वीर बनना शुरू हो जाती है। इसे देखते हुए चालकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। इस पहल को टूरिज्म के एंगल भी देखा जा सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि अब दिल्ली के सभी ऑटो व टैक्सी चालकों को यूनिफार्म पहनना होगा। यूनिफार्म नहीं पहनने पर 10 हजार रुपये का चालान होगा। इसके अलावा सभी ऑटो व टैक्सी चालकों को ऑटो व टैक्सी को साफ-सुथरा रखना जरूरी होगा। 

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गाड़ी साफ न होने पर भी चालान होगा
दिल्ली ट्रफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यूनिफार्म पहनने व ऑटो-टैक्सी को साफ रखने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया जाता है। जागरूक करने के बाद भी कोई ड्राइवर यूनिफार्म नहीं पहनता है तो उसका 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। गाड़ी साफ नहीं होने पर भी चालान किया जाएगा। 

10 हजार का चालान काटने का नियम
दिल्ली सरकार ने ऑटो व टैक्सी चालकों को वर्दी पहनना फरवरी, 23 में अनिवार्य कर दिया था। यूनीफार्म नहीं पहनने पर 10 हजार का चालान काटने का नियम बना था। परिवहन विभाग ने पिछले साल एक आदेश में शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को वाहन चलाते समय वर्दी पहनकर चलने का आदेश जारी किया। ऐसा न करने पर जुर्माना तथा बार-बार उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत प्रत्येक टैक्सी और ऑटो रिक्शा को सड़क पर चलने के लिए परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। 

सभी ऑटो व टैक्सी चालकों को अब यूनिफार्म पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इनके ड्राइवरों को जागरूक fकिया जाएगा। -अजय चौधरी, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

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